.....तो शिक्षामित्र भी शिक्षा सहायको की तरह बाहर होते!! 2014 में जब शिक्षामित्रों को समायोजित करने का मुद्दा उठा सब से पहले शिक्षामित्रों को शिक्षा सहायक बनाने की बात आई। मज़ेदार बात ये कि शिक्षामित्र संघो की ज़िद के चलते शिक्षामित्रो को शिक्षा सहायक बनाने का प्रस्ताव बना।
आज अगर शिक्षामित्र भी शिक्षा सहायक होते तो उड़ीसा के 8000 शिक्षा सहायकों की तरह बर्खास्त हो चुके होते।
सोशल मीडिया पर 8000 शिक्षा सहायकों को टेट पास न कर पाने कारण हटाये जाने की खबर वायरल हुई।
कौन हैं शिक्षा सहायक :
वर्ष 2011 में उड़ीसा सरकार ने शिक्षामित्रों की तर्ज पर शिक्षा सहायक नियुक्त किये। इनकी नियुक्ति की शर्त ये थी कि वे 5 वर्ष में न्यूनतम अर्हता का अर्जन करेंगे।
किन्तु 2013 में जब टेट पास करने का आदेश राज्य सरकार ने दिया तो ये लोग कोर्ट चले गए। और मई में इनके खिलाफ फैसला आ गया। और अंततः इन्हें बरखास्त करने की कारवाही हुई।
शिक्षामित्रों से शिक्षा सहायकों की नियुक्ति की प्रकृति पूर्णतयः अलग है।
शिक्षामित्रों को समायोजित किया गया जबकि शिक्षा सहायको की नियुक्ति की गयी।
शिक्षामित्र एनसीटीई के शैक्षिक प्राधिकारी बनाये जाने और आरटीई एक्ट लागू होने के पूर्व से नियुक्त हैं।
हाई कोर्ट इलाहबाद ने भी शिक्षामित्रों का समायोजन ये कहते हुए रद्द किया कि शिक्षामित्र आरटीई एक्ट और एनसीटीई रेगुलेशन की वध्यताओं को पूरा नहीं करते है।
मिशन सुप्रीम कोर्ट समूह के विधिक जानकारों द्वारा हाई कोर्ट की उक्त टिप्पणी पर अकाट्य साक्ष्य अपने अपने वकील डॉ कॉलिन गोन्साल्विस को उपलब्ध कराये हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में "मिशन सुप्रीम कोर्ट" समूह के वकील अपनी एसएलपी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले पर इसी पर आधारित पक्ष रखेंगे।
हाई कोर्ट के फैसले का उक्त सार ही शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट से बहाल करायेगा। और शिक्षामित्र सहायक अध्यापक के पद पर बने रहें इस की ठोस तैयारी की गई है।
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
आज अगर शिक्षामित्र भी शिक्षा सहायक होते तो उड़ीसा के 8000 शिक्षा सहायकों की तरह बर्खास्त हो चुके होते।
सोशल मीडिया पर 8000 शिक्षा सहायकों को टेट पास न कर पाने कारण हटाये जाने की खबर वायरल हुई।
कौन हैं शिक्षा सहायक :
वर्ष 2011 में उड़ीसा सरकार ने शिक्षामित्रों की तर्ज पर शिक्षा सहायक नियुक्त किये। इनकी नियुक्ति की शर्त ये थी कि वे 5 वर्ष में न्यूनतम अर्हता का अर्जन करेंगे।
किन्तु 2013 में जब टेट पास करने का आदेश राज्य सरकार ने दिया तो ये लोग कोर्ट चले गए। और मई में इनके खिलाफ फैसला आ गया। और अंततः इन्हें बरखास्त करने की कारवाही हुई।
शिक्षामित्रों से शिक्षा सहायकों की नियुक्ति की प्रकृति पूर्णतयः अलग है।
शिक्षामित्रों को समायोजित किया गया जबकि शिक्षा सहायको की नियुक्ति की गयी।
शिक्षामित्र एनसीटीई के शैक्षिक प्राधिकारी बनाये जाने और आरटीई एक्ट लागू होने के पूर्व से नियुक्त हैं।
हाई कोर्ट इलाहबाद ने भी शिक्षामित्रों का समायोजन ये कहते हुए रद्द किया कि शिक्षामित्र आरटीई एक्ट और एनसीटीई रेगुलेशन की वध्यताओं को पूरा नहीं करते है।
मिशन सुप्रीम कोर्ट समूह के विधिक जानकारों द्वारा हाई कोर्ट की उक्त टिप्पणी पर अकाट्य साक्ष्य अपने अपने वकील डॉ कॉलिन गोन्साल्विस को उपलब्ध कराये हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में "मिशन सुप्रीम कोर्ट" समूह के वकील अपनी एसएलपी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले पर इसी पर आधारित पक्ष रखेंगे।
हाई कोर्ट के फैसले का उक्त सार ही शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट से बहाल करायेगा। और शिक्षामित्र सहायक अध्यापक के पद पर बने रहें इस की ठोस तैयारी की गई है।
- संविधान का अनुच्छेद 21 शिक्षामित्र समायोजन का एक प्रमुख संरक्षक और सुरक्षा कवच : समायोजन है पूर्णतया वैध और सही
- शिक्षामित्र से बने शिक्षकों का स्थानान्तरण होगा रद्द : समायोजित शिक्षकों के लिया महत्वपूर्ण आदेश जारी
- यूपी शिक्षामित्र केस : केस में अंतिम बहस 24 अगस्त को , सीधे फैसला देंगे : SC
- नौकरी मिली नहीं, पुलिस वेरीफिकेशन को पहुंची : 29 हजार शिक्षक भर्ती
- आर्टिकल 21 A के तहत याची लाभ अवश्य प्राप्त करायेंगे : अनुराग पाण्डेय , UPTET उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा
- क्या 24 अगस्त को कुछ होगा : शिक्षामित्र समायोजन के संबंध में
- अब इंतजार करें 24 अगस्त का जिसमे 21A के तहत होनी है सुनवाई
- ""मैं अंतिम आदेश की तरफ अग्रसर हूँ"" : न्यायमूर्ति ने कहा
- शिक्षामित्रों के वकील की दलील, जो TET पास हैं, उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जा सकता: इसका क्या मतलब......
- शिक्षामित्र मामले में कोई अंतरिम राहत नहीं, सीधा होगी बहस : कोर्ट
- शिक्षा मित्रों का अब समायोजन संभव नहीं , शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले में मुश्किल में : एस के पाठक
- Supreme Court update by UPTET उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा
- मनोरंजन : छोटे भाई को मजाक करना पड़ा भारी... भाभी हो गई प्रेगनेंट!
- सुप्रीम कोर्ट अपडेट : सुप्रीम कोर्ट में आज 2 बात जज ने कही
- उत्तरप्रदेश के शिक्षामित्र के मामले में कोई अंतरिम राहत नहीं, सीधा होगा अंतिम फैसला : सुप्रीम कोर्ट
- सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई की मूल बातें , कोर्ट का कड़ा रुख : मामले में चिट्ठियां लिखने से नहीं बनेगी बात
- कहीं टेट मेरिट पर आधारित नौकरी छिन न जाए : एकेडमिक लीडर की फेसबुक पोस्ट
- सुप्रीम कोर्ट अपडेट : जस्टिस नरीमन जी के केस छोड़ने की वजह से सुनवाई की अग्रिम डेट 24 अगस्त
- आज हुई सुप्रीमकोर्ट में शिक्षामित्र व 72825 केस की सुनवाई का सार : समायोजन के मामले में अगली डेट मिली
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines