लखनऊ : हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा मामले में 9 जनवरी 2018 के शासनादेश के अनुसार ही रिजल्ट घोषित करने के अंतरिम आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है।
यह आदेश जस्टिस इरशाद अली की बेंच ने दिवाकर सिंह की याचिका पर पारित किया। याची के अधिवक्ता हिमांशु राघवे ने बताया कि 9 जनवरी के शासनादेश के साथ जारी की गई गाइडलाइन्स में लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक सामान्य व आरक्षित वर्ग के लिए क्रमश: 45 व 40 रखे गए थे। बाद में 21 मई 2018 को एक अन्य शासनादेश पारित कर न्यूनतम अंक क्रमश: 33 व 30 कर दिए गए। याचिका में 21 मई के शासनादेश को चुनौती दी गई है।
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