प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों से मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए बीएलओ का कार्य लेने पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूíत पंकज भाटिया ने राकेश विश्वकर्मा व अन्य की याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने सुनीता शर्मा केस व श्रीकृष्ण केस में दिये गए निर्देशों के आधार पर यह आदेश दिया है। याची का कहना है कि अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 की धारा-27 के तहत बेसिक स्कूल के अध्यापकों से जनगणना, आपदा राहत, चुनाव ड्यूटी के अलावा गैर शैक्षणिक कार्य लेने को प्रतिबंधित किया गया है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य चुनाव ड्यूटी में शामिल नहीं है।