विभिन्न पोस्ट ऑफिस स्कीम से 20 लाख रुपये से ज्यादा की नकद निकासी पर टीडीएस काटा जाएगा। डाक विभाग ने इस संबंध में नए नियम जारी किए हैं। इसमें पीपीएफ निकासी को भी शामिल किया गया है।
आयकर कानून, 1961 की धारा 194 एन के नए प्रविधानों के मुताबिक, यदि किसी निवेशक ने पिछले तीन असेसमेंट ईयर का रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो निकाली गई राशि से टीडीएस कटेगा। 20 लाख से एक करोड़ रुपये के बीच की राशि पर दो फीसद टीडीएस काटा जाएगा। एक वित्त वर्ष में सभी स्कीम से निकासी एक करोड़ रुपये से ज्यादा हुई तो एक करोड़ रुपये से ऊपर की राशि पर पांच फीसद टीडीएस वसूला जाएगा। आइटीआर फाइल करने वालों के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक की निकासी पर दो फीसद का टीडीएस काटा जाएगा। विभिन्न डाकघरों को टीडीएस कटौती में मदद का जिम्मा सेंटर फॉर एक्सीलेंस (सीईपीटी) इन पोस्टल टेक्नोलॉजी का है। डाकघरों को टेक्नोलॉजी से जुड़ी मदद देने वाले सीईपीटी ने जमाकर्ताओं की पहचान की है और सर्किल को जानकारी मुहैया कराएगा।