एडवोकेट डी पी राजभर के अनुसार लगभग 20 पेज आर्डर लिखा दिया है
कोर्ट ने जो प्रोनोउंस लिखाये है उसके अनुसार कोर्ट को उनके शिक्षामित्र रहने पर कोई प्रोब्लम नही
लेकिन 1981 नियमावली और NCTE के अनुसार उन्हें असिस्टेंट टीचर नही मान सकते है
आज इलाहबाद हाईकोर्ट में शिक्षामित्रों के समायोजन प्रकरण पर लगातार छठवें दिन सुनवाई हुयी।
कोर्ट ने जो प्रोनोउंस लिखाये है उसके अनुसार कोर्ट को उनके शिक्षामित्र रहने पर कोई प्रोब्लम नही
लेकिन 1981 नियमावली और NCTE के अनुसार उन्हें असिस्टेंट टीचर नही मान सकते है
आज इलाहबाद हाईकोर्ट में शिक्षामित्रों के समायोजन प्रकरण पर लगातार छठवें दिन सुनवाई हुयी।