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शिक्षक भर्ती मामले में अखिलेश सरकार को बड़ी राहत : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के बेसिक स्कूलों में साइंस और गणित के 29 हजार शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हटाते हुए अखिलेश सरकार को बड़ी राहत दी है।
अदालत ने शिक्षक भर्ती के लिए जारी अखिलेश सरकार के जीओ (शासनादेश) को सही ठहराते हुए 29 हजार शिक्षकों की भर्ती की काउंसलिंग फिर से शुरू करने की छूट दे दी है।

अदालत के इस फैसले से जहां पूरी भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू होने का रास्ता साफ़ हो गया है वहीं आवेदन करने वाले रिजर्व कैटेगरी के उन आवेदकों को भी बड़ी राहत मिली है, जिन्हे टीईटी (टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट) में 55 फीसदी से आधे नंबर कम मिले थे। चीफ जस्टिस डॉ. धनंजय चंद्रचूड़ और जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच ने साइंस और गणित के शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हटाने का यह आदेश दर्जनों आवेदकों द्वारा दाखिल की गई अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया है।

दरअसल यूपी के बेसिक स्कूलों में साइंस और गणित 29 हजार 334 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पिछले साल शुरू हुई थी। एनसीटीई (नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन) के नियमों के मुताबिक़ भर्ती में सिर्फ वही शिक्षक काउंसलिंग में शामिल हो सकते थे जिन्हें टीईटी में 60 फीसदी नंबर मिले हो। रिजर्व कैटेगरी के आवेदकों को पांच फीसदी की छूट दी गई थी। डेढ़ सौ नंबर की टीईटी के परीक्षा का पचपन फीसदी प्राप्तांक 82.50 होता है। इससे आधा नंबर कम यानी 82 नंबर पाने वाले आवेदकों की अपील पर यूपी सरकार ने इसे राउंड फिगर में करते हुए उन्हें भी काउंसलिंग में शामिल करने का जीओ जारी कर दिया था। इसके खिलाफ तमाम लोगों ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की तो अदालत ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।

अदालत ने मंगलवार को यूपी सरकार के जीओ को सही करार देते हुए भर्ती पर लगी रोक वापस ले ली और काउंसलिंग फिर से शुरू किए जाने के आदेश जारी कर दिए। अदालत ने अपने फैसले में कहा है  कि यूपी सरकार ने एनसीटीई से इस बारे में परमिशन ले ली थी।

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