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अब मुकदमा भर से वेतन रोकना गलत हाईकोर्ट ने बताया गलत: जारी किया निर्देश

इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि केवल आपराधिक मुकदमा लंबित होने के कारण कर्मचारी को मिलने वाले वैधानिक भुगतान को नहीं रोका जा सकता।
वह भी तब, जब निलम्बन के बाद कोई विभागीय जांच न की गई हो। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने रिटायर दरोगा राजाराम वर्मा की याचिका पर अधिवक्ता बालेश्वर चतुर्वेदी व कमल केसरवानी को सुनकर दिया। इसी के साथ कोर्ट ने भदोही के एसपी को रिटायर दरोगा राजाराम वर्मा को 14 मार्च 2008 से तीन जुलाई 2008 तक की निलंबन अवधि के बकाया वेतन का भुगतान एक माह के भीतर करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आपराधिक केस दर्ज होने के आधार पर निलंबन अवधि का बकाया वेतन न देने के एसपी भदोही के 21 सितम्बर 2016 के आदेश को रद्द भी कर दिया।

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