Advertisement

Govt Jobs : Opening

12460 शिक्षक भर्ती में शिक्षामित्रों को शामिल करने के लिए हाईकोर्ट का निर्देश

इलाहाबाद (जेएनएन)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिषदीय विद्यालयों में 12460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में उन शिक्षामित्रों को भी शामिल करने का आदेश दिया है जिन्हें पूर्व में काउंसिलिंग का अवसर दिया गया था।
इन शिक्षामित्रों को जिला बेसिक शिक्षाधिकारी ने इस आधार पर काउंसिलिंग में शामिल करने से इन्कार कर दिया था कि पूर्व की काउंसिलिंग में उनको शामिल नहीं किया गया था। इसलिए इस बार चयन सूची में नहीं रखा जाएगा।

याची के अधिवक्ता का कहना था कि 12460 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए याचीगण ने आवेदन किया था। उस समय उनका सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन हो गया। चूंकि याची उस समय मौलिक पद पर समायोजित हो चुके थे इसलिए उन्हें काउंसिलिंग में शामिल नहीं किया गया। अब याचीगणों का समायोजन रद हो चुका है। शीर्ष कोर्ट ने भी शिक्षामित्रों को वेटेज देने के लिए कहा है। राजू प्रसाद पटेल व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने याचीगण को काउंसिलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पद रिक्त रहने की स्थिति में इन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के लिए छह हफ्ते में कार्यवाही की जाए।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

UPTET news