इलाहाबाद : जिन मदरसों को वित्तीय अनुदान सरकार देती है। उनके लिए पहली
शर्त है कि उनके पास मदरसे की अपनी जमीन हो। ऐसा न पाए जाने पर जिले के चार
मदरसों का वेतन रोक दिया गया है। जिले में अनुदानित मदरसों की जांच के बाद
यह कार्रवाई की गई है।
1मदरसों की भूमि संस्था के नाम न होने के कारण
वित्तीय सहायता रोके जाने वाले मदरसों में रहमत-ए-निस्वां-अकबरपुर, अनवारुल
उलूम-हटिया, तालीम-उल-कुरान- सल्लाहपुर और सईद-उल-उलूम पुरामुफ्ती शामिल
हैं। इन मदरसों में 60 से अधिक शिक्षक-कर्मचारी कार्यरत है। जिला
अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एसपी तिवारी ने बताया कि जिले में वित्तीय
सहायता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें संसाधनों आदि की जांच शासन के आदेश पर
कराई गई। ये चार मदरसे जमीन संबंधी कागजात उपलब्ध नहीं करा सके। इसलिए इनके
विरुद्ध वेतन रोकने की कार्यवाही की गई है। जनपद से गैर वित्तीय सहायता
प्राप्त एवं वित्तीय सहायता प्राप्त मदरसों की संख्या 267 है। इन सभी ने
मदरसा पोर्टल पर पंजीकरण करा लिया है।
लेटेस्ट Sarkari Naukri, Govt Jobs, Results, Admit Card, Exam Dates और Education News के लिए भरोसेमंद वेबसाइट – E Sarkari Naukri Blog
Important Posts
Social Media Link
Advertisement
Breaking News
- सहायक शिक्षक भर्ती में योग्यता और आयु सीमा: इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्पष्टीकरण
- UPTET Yachi List : 72,825 याची लिस्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें
- बेसिक शिक्षा विभाग में मृतक आश्रितों के लिए सिर्फ चतुर्थ श्रेणी की नौकरी
- शिक्षामित्र स्थानांतरण 2026: आवेदन प्रक्रिया, अंतिम तिथि, नियम और नई गाइडलाइन
- खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) भर्ती के लिए अपेक्षित पाठ्यक्रम (Syllabus) या परीक्षा पैटर्न के बारे में जानिए
Govt Jobs : Opening
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें