इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अध्यापक भर्ती 2011 में चयनित अभ्यर्थी को ज्वॉइन न कराने के मामले में सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने चंद्रभान की याचिका पर अधिवक्ता एमए सिद्दीकी को सुनकर दिया है। अधिवक्ता का कहना है कि वर्ष 2011 की अध्यापक भर्ती की मेरिट लिस्ट जारी हुई।
याची को 228.57 अंक मिले। 2018 में याची को ज्वॉइन कराने का आदेश जारी किया गया। कॉलेज ने ज्वॉइन नहीं कराया तो याची ने सचिव को एक मार्च 2020 को प्रत्यावेदन दिया। कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दाखिल की है।