प्रयागराज। हाईकोर्ट ने 69 हजार सहा. अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी को बिना स्नातक पास किए डीएलएड की डिग्री लेने के आधार पर विद्यालय आवंटन रोकने पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा से जबाब तलब किया है।
महानिदेशक ने सर्कुलर जारी कर निर्देश दिया है कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड की डिग्री हासिल की और स्नातक बाद में किया है, नियुक्ति हेतु अर्ह नहीं है। याचिका में इस आदेश को चुनौती दी गई है। पूजा तिबारी की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की।