जूनियर शिक्षक भर्ती में यह है मुख्य विवाद, जिसके कारण लगी रोक

 प्रदेश सरकार ने चार दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल(जूनियर हाईस्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्ते ) के सातवें संशोधन को मंजूरी दी थी।



इसके पहले एडेड जूनियर हाईस्कूलों में रिक्त होने वाले पदों पर प्रबंध समितियां शिक्षकों का चयन करती रही हैं। योगी सरकार ने शिक्षक भर्तियों में लिखित परीक्षा का प्रविधान किया है। इसीलिए नियमावली में संशोधन हुआ । कमेटी ऑफ मैनेजमेंट अदर्स जूनियर हाईस्कूल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा कि भर्ती के नियम में बदलाव विधि सम्मत नहीं है। सरकार नए रेग्युलेशन से नया विज्ञापन जारी कर रही है। न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला ने एक मार्च तक यथास्थिति के साथ उसी दिन सुनवाई करने का आदेश दिया था