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फीस रेगुलेशन एक्ट का पालन नहीं कर रहे हैं निजी विद्यालय

 प्रयागराज : निजी स्कूलों की मनमानी फीस लेने का मुद्दा शुक्रवार को जिला विद्यालय निरीक्षक के सामने उठाया गया। अधिवक्ता प्रशांत कुमार शुक्ल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि प्रदेश सरकार के आदेश (शैक्षिक सत्र 2021-2022 में बढ़ी हुई फीस के साथ-साथ अन्य मदों से ली जाने वाली फीस न ली जाए) के बावजूद अन्य मद वाली फीस शिक्षण शुल्क में समायोजित कर कंपोजिट फीस ले रहे हैं। कोई भी निजी विद्यालय फीस रेगुलेशन एक्ट 2018 एक्ट का पालन नहीं कर रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने आश्वासन दिया कि मनमानी पर अंकुश लगाएंगे।


स्कूलों से विस्तृत फीस का ब्यौरा मांगा है। न देने वाले और मनमानी करने वालों पर सख्य कार्रवाई होगी। इससे पूर्व अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल डीएम से भी मिला था। उन्होंने भी मनमानी करने वाले पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया था। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने बताया कि स्कूलों की तरफ से बरार शुल्क के लिए फोन आ रहा है। कुछ स्कूल एप के जरिए सूचना भेज रहे हैं तो कुछ एसएमएस के माध्यम से समय समय पर शुल्क जमा करने का दबाव बना रहे हैं।

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