आरटीई एक्ट के तहत दाखिले का दिसंबर से मिलेगा मौका, आवेदन के लिए ये जरूरी

 बदायूं, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त स्कूलों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए प्रवेश दिलाया जाएगा। प्रवेश प्रकिया दिसंबर से शुरू हो जाएगी। बीएसए वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के लोग अपने बच्चों के लिए प्रवेश दिलाने के लिए समय से प्रपत्र पूर्ण कराकर आवेदन कर दें।



सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए आवेदन प्रकिया चार चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण की प्रकिया के तहत आवेदन एक दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक किया जा सकेगा। 20 दिसंबर से 23 दिसंबर तक बीएसए भरे आवेदन पत्रों का सत्यापन कर लॉक करेंगे। लॉटरी 24 दिसंबर के निकाली जाएगी। विद्यालयों के आवंटन की सूची 27 दिसंबर को जारी की जाएगी। द्वितीय चरण की आवेदन प्रकिया एक जनवरी 2025 से 19 जनवरी तक चलेगी। 20 से 23 जनवरी तक आवेदन पत्र सत्यापित कर लॉक किए जाएंगे। 24 जनवरी को लॉटरी निकाली जाएगी। 27 जनवरी के लिए विद्यालयों के आवंटन की सूची जारी की जाएगी।

तृतीय चरण के आवेदन एक फरवरी से शुरू तृतीय चरण की आवेदन प्रकिया एक फरवरी से शुरू होकर 19 फरवरी तक चलेगी। 20 से 23 फरवरी तक बीएसए आवेदन सत्यापित कर लॉक करेंगे। 24 फरवरी के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। 27 फरवरी के लिए विद्यालयों के आवंटन की सूची जारी होगी।


चतुर्थ चरण के दाखिला एक मार्च से चतुर्थ चरण के तहत आवेदन प्रकिया एक मार्च से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगी। 20 मार्च से 23 मार्च तक आवेदनों का सत्यापन होगा और लॉक किए जाएंगे। 24 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी। 27 मार्च को प्रवेश के लिए मान्यता प्राप्त विद्यालयों के आवंटन की सूची जारी की जाएगी।


सत्र 2025-26 में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश प्रकिया एक दिसंबर से शुरू होगी।http//.rte25.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वीरेंद्र कुमार सिंह, बीएसए


आवेदन के लिए ये जरूरी


●एक लाख से कम आय का प्रमाण पत्र।


●ऑनलाइन निर्गत जन्म प्रमाण पत्र।


●सामान्य निवास प्रमाण पत्र।


●आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड में कोई एक आईडी।