नई दिल्ली। दूरसंचार नियामक ट्राई ने फर्जी कॉल और एसएमएस पर शिकंजा कसने के लिए नए नियम को लागू करने की समय सीमा बढ़ाकर अब एक दिसंबर कर दी है। पहले दूरसंचार कंपनियों को नए नियमों को एक नवंबर से लागू करना था, लेकिन उन्होंने तकनीक की कमी का हवाला देते हुए एक माह का अतिरिक्त समय मांगा था।
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दूरसंचार नियामक ट्राई ने कंपनियों से कहा है कि वे उन सभी कंपनियों को पंजीकृत रजिस्टर करें, जो ओटीपी एवं अन्य जरूरी जानकारियां ग्राहकों को एसएमएस के जरिए उपलब्ध कराती हैं। अगर, कंपनी का पंजीकरण नहीं हुआ है तो एसएमएस नहीं आएंगे।