भर्ती/ नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में शासनादेश प्रमुख सचिव ने जारी किया है. इस आदेश के अनुसार सभी प्रकार की भर्तियाँ को
( लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाने वाली तथा मा. न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जाने वाली भर्तियों को छोड़कर) तात्कालिक प्रभाव में प्रतिबंधित किया जाता है.
संख्या : 13/2015/20/1/91/का-2/2015
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
( लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाने वाली तथा मा. न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जाने वाली भर्तियों को छोड़कर) तात्कालिक प्रभाव में प्रतिबंधित किया जाता है.
शासनादेश विवरण :
कार्मिक विभाग / कार्मिक अनुभाग 2संख्या : 13/2015/20/1/91/का-2/2015
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