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शिक्षक नियुक्ति के लिए टीईटी अनिवार्य अर्हता : जावड़ेकर

लखनऊ 1केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सिद्धार्थनगर के भाजपा सांसद जगदंबिका पाल को लिखे पत्र में कहा है कि कक्षा एक से आठ तक को पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य अर्हता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगायी है।
संसद के मानसून सत्र के दौरान पाल ने 28 जुलाई को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान शिक्षामित्रों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर समायोजित करने का मुद्दा उठाया था। भाजपा सांसद को लिखे गए पत्र में एचआरडी मंत्री ने बताया कि है उनकी ओर से उठाये गए मुद्दे का मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने परीक्षण कराया है। परीक्षण में यह सामने आया है कि टीईटी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनिवार्य अर्हता है। अपने पत्र में एचआरडी मंत्री ने यह भी कहा है कि चूंकि शिक्षकों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें राज्य सरकार के अधीन होती है, इसलिए उन्होंने भाजपा सांसद का पत्र उप्र सरकार को विचारार्थ संदर्भित कर दिया है।

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