उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में लिखित परीक्षा अनिवार्य करने का फैसला किया है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
राज्य सरकार एक लाख 37 हजार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू करने वाली है.
शिक्षको की भर्ती में 60 फीसद अंक लिखित परीक्षा के होंगे, शेष 40 फीसद अंक अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता के आधार पर दिए जाएंगे. राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने यह जानकारी दी.
शर्मा ने कहा केवल टीईटी पास अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के योग्य माने जाएंगे. इस मामले में सरकार के न्यायालय के आदेश का अक्षरश: पालन करेगी.
उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों को उनकी सेवा के हर वर्ष के लिए 2.5 अंक दिए जाएंगे. इस आधार पर अंक दिये जाने की अधिकतम सीमा 25 तय की गयी है.
सरकार ने शिक्षा के अधिकार के तहत बाल शिक्षा अधिनियम में संशोधन का भी फैसला किया है.
इसके तहत निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर 25 प्रतिशत बच्चों को प्रवेश देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा.
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
राज्य सरकार एक लाख 37 हजार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू करने वाली है.
शिक्षको की भर्ती में 60 फीसद अंक लिखित परीक्षा के होंगे, शेष 40 फीसद अंक अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता के आधार पर दिए जाएंगे. राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने यह जानकारी दी.
शर्मा ने कहा केवल टीईटी पास अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के योग्य माने जाएंगे. इस मामले में सरकार के न्यायालय के आदेश का अक्षरश: पालन करेगी.
उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों को उनकी सेवा के हर वर्ष के लिए 2.5 अंक दिए जाएंगे. इस आधार पर अंक दिये जाने की अधिकतम सीमा 25 तय की गयी है.
सरकार ने शिक्षा के अधिकार के तहत बाल शिक्षा अधिनियम में संशोधन का भी फैसला किया है.
इसके तहत निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर 25 प्रतिशत बच्चों को प्रवेश देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा.
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