विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मृतक आश्रित
की नियुक्ति उसकी योग्यता के अनुसार पद पर की जा सकती है। चतुर्थ श्रेणी
कर्मी की विधवा को तृतीय श्रेणी कर्मी के रूप में नियुक्ति आदेश को न मानना
उचित नहीं है।
कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी को आदेश दिया है
कि वह मृतक आश्रित को छह हफ्ते में खेदन लाल राष्ट्रीय इंटर कालेज चेतगंज
वाराणसी में तृतीय श्रेणी पद पर कार्यभार ग्रहण कराए। यदि प्रबंध समिति
याची को ज्वाइन नहीं कराती तो जिला विद्यालय निरीक्षक एकल संचालन सहित
प्रबंध समिति के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करे। 1यह आदेश न्यायमूर्ति
अश्वनी कुमार मिश्र ने प्रीति देवी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया
है।
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