इलाहाबाद : यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर के पांच हजार पद स्वीकृत हैं,
जबकि यह पद नागरिक पुलिस के उप निरीक्षकों को ही पदोन्नति देकर भर दिए गए।
पीएसी के उप निरीक्षकों को शामिल नहीं किया गया। इस विसंगति को लेकर दाखिल
याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी है।
यह आदेश
न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने राजेश कुमार व 37 अन्य उप निरीक्षकों की
याचिका पर दिया है। 1याचिका में कहा गया है 2007 बैच तक के उप निरीक्षक
पदोन्नति पाकर इंस्पेक्टर बन गए जबकि पीएसी में तैनात 2001 व 2005 बैच के
उप निरीक्षकों की पदोन्नति नहीं की गई।
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