नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आधार
नंबर को पैन (स्थायी खाता संख्या) से लिंक करने की समयसीमा 30 जून तक बढ़ा
दी है। पहले यह तारीख 31 मार्च थी।
सीबीडीटी ने चौथी बार यह समयसीमा बढ़ाई
है।1माना जा रहा है कि सीबीडीटी ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस महीने
की शुरुआत में दिए गए आदेश की पृष्ठभूमि में लिया है। इसमें शीर्ष अदालत
ने विभिन्न सेवाओं से आधार नंबर को लिंक करने करने की अंतिम समयसीमा (31
मार्च) को तब तक के लिए बढ़ा दिया था जब तक कि इस मसले पर संविधान पीठ अपना
फैसला नहीं सुना देती। बता दें कि देश के करीब 33 करोड़ पैन कार्ड धारकों
में से 16.65 करोड़ को आधार से लिंक किया जा चुका है।
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