2011 प्राथमिक विद्यालयों में 803 नियुक्ति पत्र प्राप्त प्रशिक्षुओं को कोर्ट ने राहत दी है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज प्रशिक्षुओं की मौलिक नियुक्ति के लिए डाली गयी याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को 6 हफ्तों में इनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश दिए है.
803 पदों पर नियुक्ति पत्र जारी करने के बाद भी नही हुई थी नियुक्ति:
वर्ष 2011 में विज्ञापित प्राथमिक विद्यालयों में 72825 पदों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान रिक्त पदों की भर्ती को लेकर कोर्ट के आदेश के बाद 803 प्रशिक्षुओं के लिए ख़ुशी की खबर है. हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और सचिव बेसिक शिक्षा को इनकी नियुक्ति 6 हफ्ते के अंदर करने का आदेश दिया है.
बता दें कि 2011 में प्राथमिक विद्यालयों के लिए 72825 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी थी. जिसमे 7654 पदों को हाईकोर्ट ने भरने के लिए सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए थे. कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव प्राथमिक शिक्षा से कहा था कि वह याचीगण के प्रत्यावेदन पर शीघ्रता से निर्णय लें.
जिसके बाद सरकार ने 28 जिलों के 803 प्रशिक्षुओं को नियुक्ति पत्र भी दे दिए थे. लेकिन उनकी मौलिक नियुक्ति तब भी नहीं की गयी थी. जिसके बाद नाराज प्रशिक्षुओं ने पुनः इस नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट में याचिका डाली थी.
इसी की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 72825 शिक्षक भर्ती 2011 के नौंवे बैच में चयनित 803 प्रशिक्षुओं की 6 हफ्तों में मौलिक नियुक्ति का आदेश दिया है.
गौरतलब है कि सचिन कुमार व 217 अन्य और अमित कुमार व 473 अन्य लोगों ने शिक्षक नियुक्ति में देरी को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसके बाद इलाहबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अश्विनी मिश्रा की एकलपीठ ने आज याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए जल्द से जल्द चयनित प्रशिक्षुओं को मैलिक नियुक्ति देने के आदेश दिए है.
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