नई दिल्ली। टीईटी अपियरिंग वैध/अवैध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर
प्रदेश के लगभग 50 हजार शिक्षकों के साथ ही गतिमान 12460, 68500 शिक्षक
भर्ती के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है।
आज सुप्रीम कोर्ट ने मामले की
सुनवाई करते हुए इलाहबाद हाइकोर्ट के डबल बेंच के 30 मई के ऑर्डर पर अग्रिम
आदेश तक रोकने के साथ ही समस्त अथॉरटी एवं NCTE को नोटिस जारी किया है।
जिसका जबाब चार सप्ताह में देने को कहा गया है।
अग्रिम आदेश तक 50,000 से ज्यादा शिक्षक जो वर्तमान आदेश से प्रभावित थे,
उन्हें राहत मिल गयी है। इस केस में सबसे बड़ी भूमिका NCTE की मानी जा रही
है। क्योंकि यूपी के शिक्षामित्रों के बाद हाईकोर्ट का यह निर्णय शिक्षा
जगत की सबसे बड़ी उलट फेर पैदा करने वाला निर्णय था।
शिक्षामित्रों के मामले में NCTE ने जो काउंटर लगाया था मैं अकाउंट काउंटर में शिक्षामित्रों की उम्मीदों पर पानी फेर रहा था.
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