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प्रदेश के 50,000 प्राथमिक अध्यापकों को मिली राहत, फिलहाल नहीं जाएगी नौकरी: बीएड, बीटीसी के बगैर टीईटी प्रमाणपत्र प्राप्त करने का मामला

नई दिल्ली : नियम 5(1) कहता है कि जिसने बीएड या बीटीसी पास कर लिया है वो टीईटी परीक्षा में बैठ सकता है। 5(2) कहता है कि जो व्यक्ति बीएड या बीटीसी कर रहा है (परसूइँग) है वो भी टीईटी परीक्षा में बैठ सकता है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2013 में शिक्षकों की 29334 भर्तियां निकाली। और भर्ती कर लीं। इन भर्तियों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी जिसके बाद हाईकोर्ट ने उपरोक्त फैसला दिया था। मामला भले ही 2013 की भर्तियों को चुनौती देने का रहा हो लेकिन हाईकोर्ट का आदेश एनसीटीई के 2011 के बाद टीईटी परीक्षा देने के बारे में आये नियमों के बाद हुई सारी भर्तियों पर लागू होगा। इसके हिसाब से 2011 में 72825 भर्तियां हुईं थीं। उसके बाद 99000 भर्तियां हुई थीं। सभी पर फैसले का असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश से कम से कम 50,000 प्राथमिक शिक्षक प्रभावित हो रहें हैं जिनकी नौकरी दांव पर है।

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