एनबीटी ब्यूरो, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अल्पसंख्यक स्कूलों में
प्रधानाचार्यों व शिक्षकों की भर्ती में लाए गए कानूनी बदलाव के खिलाफ
अल्पसंख्यक स्कूलों के प्रबंधकों की याचिका पर प्रदेश के महाधिवक्ता को
नोटिस जारी कर दिया है।
साथ ही उनसे इस नए कानून के सम्बंध में दलील पेश
करने को कहा है। याचिका पर सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस डी बी भोसले व जस्टिस
यशवंत वर्मा की बेंच ने इस मामले में सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा
है। अल्पसंख्यक स्कूलों के प्रबंधकों की तरफ से कहा गया कि इंटरमीडिएट
एजुकेशन ऐक्ट के तहत बने विनियमों में सरकार ने बदलाव कर अल्पसंख्यक
स्कूलों में प्रधानाचार्यो व शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा कराने और
बाद में प्रबंधकों को साक्षात्कार में 10 नम्बर देने की छूट दी है। सरकार
द्वारा ही परीक्षा कराने की भी व्यवस्था है।
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