इलाहाबाद : सिपाही भर्ती परीक्षा 2015 में सामान्य श्रेणी की मेरिट से
अधिक अंक पाने वाले ओबीसी व एससी अभ्यर्थियों का नाम चयन सूची से गायब होने
पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से जानकारी
मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने अरुण पटेल व नागेंद्र
कुमार की याचिकाओं पर दिया है। अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।
याची के अधिवक्ता सुनील यादव का कहना है कि याचीगण ने अपनी-अपनी श्रेणी के
तहत सिपाही भर्ती के लिए आवेदन किया। परिणाम जारी पर उनके कट ऑफ अंक
सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की मेरिट से अधिक थे। सामान्य का कट ऑफ 406.7
अंक है। जबकि याचीगण का कट ऑफ क्रमश: 423.7 व 420.57 है। इसके बावजूद उनका
नाम चयन सूची में शामिल नहीं किया गया। जबकि याचीगण को यदि आरक्षण का लाभ
भी नहीं दिया जाए तो उनका चयन सामान्य श्रेणी के तौर पर होना चाहिए था।
कोर्ट ने 17 अगस्त तक इस मामले में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया
है।
