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टीजीटी परीक्षा रद्द करने की मांग पर जवाब तलब

इलाहाबाद। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 को रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रदेश से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि चूंकि मामला काफी गंभीर है इसलिए महाधिवक्ता या कोई अपर महाधिवक्ता इस मामले में सरकार का पक्ष रखे। विजय नाथ और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति सूर्यप्रकाश केसरवानी सुनवाई कर रहे हैं। याचिका पर अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी।

याचीगण के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि 29 जुलाई 2016 को आयोजित टीजीटी परीक्षा में एसटीएफ ने सॉल्वर गैंग पकड़ा था। परीक्षा का एक पेपर लीक होने की भी चर्चा है। इसके अलावा तमाम केंद्रों पर अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था अनुक्रमांक के अनुसार नहीं की गई थी। इससे परीक्षा में व्यापक पैमाने पर धांधली की आशंका है। इसलिए परीक्षा रद्द कर नए सिरे से कराई जाए। कोर्ट ने लोक सेवा आयोग और प्रदेश सरकार को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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