शिक्षक बनने से दो अभ्यर्थी अयोग्य घोषित

अंबेडकरनगर : बेसिक शिक्षा विभाग में बीते दिनों गतिमान रही 68 हजार 500 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान काउंसि¨लग में आठ अभ्यर्थियों के अभिलेखों में खामियों को इंगित करते हुए नियुक्ति पत्र जारी किए जाने पर रोक लगाई गई थी।
परीक्षा नियामक के निर्देश पर बीएसए ने उक्त अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन तथा खामियों पर मार्गदर्शन मांगा था। इसमें से छह अभ्यर्थियों की अभिलेखीय खामियों की जांच किए जाने पर इनकी पात्रता एवं योग्यता को लेकर किसी प्रकार की अड़चन नहीं पड़ी है। ऐसे में पात्रों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाने का निर्देश दिया गया है। इससे इतर शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में चयनित दो अभ्यर्थियों को जांच में अयोग्य पाए जाने पर उनका चयन निरस्त कर दिया गया है।


बताते चलें कि शिक्षक भर्ती के दौरान जिले में बीते सितंबर माह में नियुक्ति दिए जाने की कवायद को पूरा किया गया है। बेसिक शिक्षा भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को जनपद आवंटन के साथ ही काउंसि¨लग में शामिल होने का मौका दिया गया था। इस दौरान यहां आठ अभ्यर्थियों के अभिलेखीय खामियों पर अधिकारियों ने आपत्ति जताई थी। जानकारी के मुताबिक जिन दो अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया गया है। इसमें एक अभ्यर्थी का राजस्थान प्रांत का निवासी है। जबकि उक्त भर्ती में उत्तर प्रदेश के निवासी को ही नियुक्ति दिया जाना रहा। वहीं दूसरे अभ्यर्थी ने आवेदन करते समय अपने बीएड के अंकों को अधिक लिख दिया। इसके चलते वह मेरिट लिस्ट में गुणांक के मानक से बाहर हुआ है। लिहाजा परीक्षा नियामक की ओर से जारी आदेश के क्रम में तीन पुरुष तथा तीन महिला अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। इसमें महिला तथा एक दिव्यांग पुरुष ने काउंसि¨लग के दौरान अपनी नियुक्ति के लिए चु¨नदा विद्यालय को लॉक किया है। जबकि दो पुरुष अभ्यर्थियों को स्कूल का आवंटन रोस्टर के अनुसार हुआ है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार ¨सह ने बताया कि वैध मिले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। खंड शिक्षाधिकारियों को चयनित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर कार्यभार ग्रहण कराए जाने के साथ ही आख्या प्रस्तुत करने को कहा गया है।