69000 teacher recruitment: इलाहाबाद
हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में चयनित शिक्षामित्र को 25
अंकों का अधिभार नहीं देने पर राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से चार
सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने
शाहजहांपुर की अनुभा वर्मा की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर
दिया।
एडवोकेट सीमांत सिंह का कहना है कि याची
ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग में आवेदन किया था।
परिणाम में वह सफल घोषित हुई। उसे 93 अंक मिले और गुणांक 7.8 आया। उनका
कहना है कि यदि इसमें 25 अंक भारांक के जोड़ दिए जाएं तो याची का गुणांक
85.5 हो जाएगा, जबकि 85 अंक से कम वालों को भी जिला आवंटित किया गया है।
याची ने ऑन लाइन आवेदन में बीटीसी
पत्राचार की जगह बीटीसी रेगुलर भर दिया था जबकि उसकी योग्यता बीटीसी
पत्राचार की है। इस कारण उसे भारांक नहीं दिए गए। अधिवक्ता सीमांत सिंह का
कहना है कि याची परीक्षा में सफल हुई है। आवेदन में गलती मानवीय भूल है।
यदि याची ने वही भरा होता तो भी वह सफल ही है। इस स्थिति में वह भारांक
पाने की हकदार है।