69000 शिक्षक भर्ती: दिव्यांग आरक्षण के मानक की अनदेखी

69 हजार शिक्षक भर्ती में दिव्यांगजनों के आरक्षण प्रावधानों की अनदेखी की गई है। दिव्यांग अभ्यर्थियों का आरोप है कि दिव्यांगों के लिए चार फीसदी आरक्षण देने की अधिसूचना 2018 में जारी की गई थी, लेकिन इस शिक्षक भर्ती में मात्र तीन फीसदी आरक्षण दिया गया।
उच्च गुणांक वाले दिव्यांग अभ्यर्थी जिन्होंने सामान्य श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के समतुल्य या उनसे अधिक 

गुणांक अर्जित किया है, उन्हें भी दिव्यांग श्रेणी में ही चयनित माना गया है। अभ्यर्थियों ने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए विशेष आरक्षण के संदर्भ में यह प्रावधान है कि पिछली भर्ती में यदि निर्धारित संख्या के अनुरूप उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलते या सीटें रिक्त रह जाती हैं तो उन्हें आर्मी भर्ती में समायोजित कर दिया जाता है। आरोप लगाया कि 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में दिव्यांग जनों के रिक्त रह गए पदों का समायोजन इस भर्ती में नहीं किया गया है। शनिवार को बेसिक शिक्षा परिषद पर अपनी मांगों को लेकर गिरिजा शंकर यादव के नेतृत्व में शशांक शुक्ल, विजय कुमार, अशोक तिवारी, अजय मिश्रा, मनोज कुमार, अरविंद पटेल, रूमी त्रिपाठी, उपेंद्र शुक्ला, मनीष कुमार, अमरकांत आदि दिव्यांग अभ्यर्थी पहुंचे।