69000 शिक्षक भर्तीः योगी सरकार की अपील पर HC की डबल बेंच ने फैसला रखा सुरक्षित

लखनऊः 69000 शिक्षक भर्ती प्रकिया मामले में सरकार की अपील पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच(सिंगल) ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद योगी सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी थी। इस मामले पर सुनवाई करने के बाद डबल बेंच ने सरकार की मांग पर सिंगल बेंच के आदेश का फैसला सुरक्षित रख लिया है।


9 जून की जगह सोमवार को हुई सुनवाई 
इस मामले में जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने मामले में 9 जून की जगह सोमवार को ही सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया। सरकार ने मामले को अर्जेंट बताते हुए आज सुनवाई की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान विपक्ष को पहले बात रखने का अवसर दिया गया
आज सुनवाई के दौरान विपक्ष को पहले बात रखने का अवसर दिया गया। सुनवाई के समय अभ्यार्थी ऋषभ की ओर से अधिवक्ता एलपी मिश्रा ने अपना जवाब दाखिल किया। कोर्ट ने अन्य अभ्यर्थियों की ओर से पेश वकीलों एचजीएस परिहार, जेएन माथुर, सुदीप सेठ आदि को कल सुबह 10 बजे तक अपना-अपना सबमिशन लिखित में देने को कहा है। सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि चयन प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है।

10 जून को फैसला सुनाएगी कोर्ट
एलपी मिश्रा ने कहा कि इस भर्ती में सरकार ने कुछ भी क्रमबद्ध तथा सही तरह से नहीं किया गया। सिंगल बेंच ने वह रिलीफ भी दी जो की उनसे मांगी भी नहीं गयी थी। इसके बाद कोर्ट ने कहा इस केस में मंगलवार तक लिखित में अपना सबमिशन दें। कोर्ट इस केस में 10 जून को फैसला देगी। इस केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है।

3 जून को HC ने लगाई भर्ती प्रक्रिया पर रोक
ज्ञात हो कि 69 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया मामले में 3 जून को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने मामला एक्सपर्ट कमेटी को भेजने का फैसला किया था।