69000 शिक्षक भर्ती मामले में लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच का फैसला सुरक्षित, दस जून को आएगा फैसला

उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के रोक लगाने के मामले में कोर्ट की डबल बेंच का फैसला दस जून को आएगा। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने इस प्रकरण पर फैसला रिजर्व कर लिया है। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई।


हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने इस प्रकरण पर फैसला रिजर्व कर लिया है। कोर्ट ने सरकार की अपील को सुनवाई के लिए मंजूर करने व सिंगल बेंच के आदेश को रोकने की सरकार की मांग पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले में दिन में करीब 12 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हुई। 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में आज सरकार की ओर से दाखिल स्पेशल अपील पर सुनवाई हुई। यह अपील 9 जून को सूचीबद्ध थी किन्तु सरकार की ओर से मामले को अर्जेंट बताते हुए आज ही सुनवाई की मांग की गई।

जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल व जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की डिवीजन बेंच ने अनुमति दे दी। इसमें विपक्ष को पहले बात रखने का अवसर दिया गया। सुनवाई के समय अभ्यार्थी ऋषभ की ओर से अधिवक्ता एलपी मिश्रा ने अपना जवाब दाखिल किया। कोर्ट ने अन्य अभ्यर्थियों की ओर से पेश वकीलों एचजीएस परिहार,जेएन माथुर, सुदीप सेठ आदि को कल सुबह 10 बजे तक अपना-अपना सबमिशन लिखित में देने को कहा है। सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि चयन प्रक्रिया लगभग पूरी हो गयी है।


एल पी मिश्रा ने कहा कि इस भर्ती में सरकार ने कुछ भी क्रमबद्ध तथा सही तरह से नहीं किया गया। सिंगल बेंच ने वह रिलीफ भी दी जो की उनसे मांगी भी नही गयी थी। इसके बाद कोर्ट ने कहा इस केस में मंगलवार तक लिखित में अपना सबमिशन दें। कोर्ट इस केस में 10 जून को फैसला देगी। इस केस की सुनवाई पूर्ण हो चुकी है। 


बेसिक शिक्षा विभाग ने बीते शुक्रवार को 69000 सहायक अध्यापक भर्ती पर सिंगल बेच की रोक के निर्णय के खिलाफ डबल बेंच में विशेष अपील दायर की थी। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया था कि इस मामले में महाधिवक्ता विशेष याचिका दायर कर भर्ती जारी रखने की अनुमति देने का आग्रह करेंगे। महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने बताया कि खंडपीठ से सुनवाई की तारीख मिलने पर मजबूती से पक्ष रखा जाएगा। इस मामले में बुधवार को अध्यापक भर्ती की काउंसलिंग शुरू हुई थी। इसी दौरान हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने विवादित प्रश्नों को लेकर सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।