सुप्रीमकोर्ट में शिक्षामित्रों के बारे में अहम फैसला , पदनाम होगा शिक्षा सहायक, मानदेय नहीं वेतन मिलेगा

लखनऊ. सुप्रीमकोर्ट में शिक्षामित्रों के बारे में अहम फैसला मुकर्रर हो चुका है। पदनाम होगा शिक्षा सहायक, मानदेय नहीं वेतन मिलेगा

राज्य सरकार के सुझाव के मुताबिक, शिक्षामित्रों को फिलहाल सहायक अध्यापक पदनाम देने के बजाय शिक्षा सहायक पदनाम देकर नौकरी कायम रख सकती है। इसी के साथ शिक्षामित्रों को एक साल की अवधि में टीईटी उत्तीर्ण करने का विकल्प भी मिलेगा। सरकार के मुताबिक, टीईटी उत्तीर्ण करने से पहले शिक्षा सहायकों को बीस हजार रुपए का निश्चित वेतन मिलेगा। निर्धारित अवधि में टीईटी उत्र्तीण करने के बाद नए वेतनमान पर नियुक्ति मिल जाएगी। अदालत ने इस सुझाव को बेहतरीन माना है।

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