विधि संवाददाता, इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा समूह ‘ग’ में पदों की भर्ती प्रक्रिया रोके जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार से पूछा है कि नियुक्तियां रोके जाने की क्या वजह है।
पर न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय सुनवाई कर रहे हैं।1याचीगण के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ‘ग’ के 5288 पदों के लिए 10 फरवरी 2016 और सहायक लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के 2874 पदों के लिए 16 जुलाई 2016 को विज्ञापन जारी किया गया। इन पदों की लिखित परीक्षा, टाइप टेस्ट और साक्षात्कार की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन उसी बीच सूबे में सरकार बदल गई और आयोग के सचिव ने 30 मार्च 2017 को सभी नियुक्ति प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी। याचीगण का कहना था कि चार माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक न तो कोई जांच की जा रही है और न ही चयन प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कोर्ट इस मामले में एक माह बाद सुनवाई करेगी।
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