शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में न्यायालय से हालिया कोई राहत नही

*शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में न्यायालय से हालिया कोई राहत नही:*
विगत 27 अक्टूबर को मा0हाइकोर्ट में जस्टिस सुनीत कुमार जी की बेंच में शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के विरुद्ध योजित रिट याचिका 49684/2017 की सुनवाई हुई।

केस की सुनवाई होते ही बड़े बड़े ढपोल शंख टाइप के नेताओ ने अपने अपने बनावटी ढ़ोल पीट डाले।
कोर्ट ने उपरोक्त याचिका में निम्न आदेश पारित किया...


```Sri Rashmi Tripathi has put in appearance on behalf of the fifth respondent.
Admit.
Issue notice.
Pendency of the petition shall not mean that any interim order is granted in the matter.```
(अर्थात सरकार की तरफ से रश्मि त्रिपाठी शामिल होकर अपने दस्तावेज सम्मिलित किये। सभी पक्षकारो को नोटिस इशू किया गया। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका के लंबित होने का ये कतई मतलब नही समझा जाना चाहिए कि इस याचिका पर कोई भी अंतरिम आदेश पारित किया गया,मतलब शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर कोर्ट का अभी कुछ भी रुख नही।)

*😃मतलब कोर्ट इतनी इस मुद्दे पर संवेदन शील है कि सुनवाई की अग्रिम तिथि भी निश्चित नही की।*
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