इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा उप, संजय अग्रवाल के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी की है। कोर्ट ने उन्हें कारण स्पष्ट करने को कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद के मुकुल अग्रवाल की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्या ने बहस की। मालूम हो कि 1986 में उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद में 27 लोगों को प्रमाण पत्र लेखन कार्य के लिए विज्ञापन जारी कर नियुक्त किया गया। 1988 में मई से कार्य समाप्त होने के आधार पर हटा दिया गया। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए याचियों को सेवा में रखने व पद रिक्त होने पर नियुक्ति देने का आदेश दिया। शीर्ष कोर्ट ने भी आदेश की पुष्टि करते हुए आयु सीमा में शिथिलता देते हुए भविष्य के पदों पर नियुक्त करने का आदेश दिया। 24 साल बीत चुके हैं लेकिन, याचियों की नियुक्ति नहीं की गई। जबकि इस दौरान दर्जनों बाहरी लोगों को रिक्त हुए पदों पर नियुक्ति किया गया। जिस पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर कहा कि विपक्षी को फिलहाल हाजिर होने की जरूरत नहीं है।
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