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72825 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में नियुक्ति के लिए जरुरी एवं नियमानुसार आदेश जारी

उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 72825 शिक्षक भर्ती में रिक्त 7654 पदों को भरने के लिए हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 में रिक्त पदों पर नया विज्ञापन जारी करते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को दस दिन में एडिशनल सेक्रेटरी, बेसिक शिक्षा के समक्ष प्रत्यावेदन देने के आदेश भी दिए हैं। इन याचिकाकर्ताओं ने बुधवार को अपना प्रत्यावेदन भेज दिया।
मेरठ से वेदप्रकाश और 15 अन्य छात्र-छात्राओं ने प्रदेश सरकार के विरुद्ध हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। कोर्ट नंबर 18 में याचिका संख्या 8091/2018 पर जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी की कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने कहा कि 72825 पदों पर सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया में 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नया विज्ञापन जारी कर रिक्त पदों पर भर्ती करने के आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक इस पर काम नहीं हुआ। सरकार ने नियुक्तियां नहीं की हैं।
याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रदेश में अभी 7654 पद रिक्त हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को दस दिन में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को प्रत्यावेदन देते हुए याचिका निस्तारित कर दी। जस्टिस त्रिपाठी ने कहा कि कोर्ट को उम्मीद और विश्वास है कि अपर मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में नियुक्ति के लिए इस मामले में जरुरी एवं नियमानुसार आदेश जारी करेंगे।
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