लखनऊ : प्रदेश की अग्निशमन सेवा में फायरमैन के पद पर सीधी भर्ती के लिए
अब शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट होगी। कैबिनेट बैठक में इसके लिए उप्र
अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा (प्रथम) संशोधन नियमावली-2018
को मंजूरी दे दी गई।
1अग्निशमन सेवा के कार्मिकों की सेवा शर्तो को तय करते
हुए राज्य सरकार ने 15 मार्च 2016 को उप्र अग्निशमन सेवा अधीनस्थ
अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली-2016 जारी की थी। इस नियमावली के नियम-8
में फायरमैन के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा दसवीं और
बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष शैक्षिक योग्यता तय की गई थी। इसी
नियमावली के नियम-15 में कहा गया है कि फायरमैन के पद पर सीधी भर्ती की
प्रक्रिया उस समय प्रचलित उप्र पुलिस के आरक्षी की सीधी भर्ती के नियमों के
अनुसार होगी। 1उप्र पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (यथा
संशोधित) में पुलिस के आरक्षी पद के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है।
इसी आधार पर सरकार ने अग्निशमन सेवा नियमावली में संशोधन किया है। सरकार के
प्रवक्ता ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि इस फैसले से अग्निशमन
सेवाओं में बड़ी संख्या में रिक्त पदों पर भर्ती जल्द शुरू हो सकेगी।
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