डीएलएड एडमिशन में योगी सरकार द्वारा आरक्षण समाप्त करने की सच्चाई - AG
1) एक पोस्ट वायरल हो रही है कि डीएलएड एडमिशन में SC OBC सीटों को जनरल से भरा जा रहा है और यूपी की योगी सरकार ने आरक्षण समाप्त कर दिया है।
*2) पहले ऐसी पोस्ट पॉलिटकल पार्टीज के कैडर से निकलती थीं पर अब उनके समर्थक भी क्रिएटिव हो चले हैं। सच्चाई क्या है बताते हैं।*
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3) दरअसल शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान संविधान में नहीं है लेकिन सरकारे संविधान के आर्टिकल 15(4) की आड़ में यह कार्य अपने पोलिटिकल उद्देश्य हेतु शासनादेशों और नियम अधिनियम बनाकर करती आयीं हैं।
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*4) ऐसे ही यूपी में भी GO द्वारा शिक्षा में आरक्षण दिया जा रहा था जिसे 2006 में अधिनियम द्वारा दिये जाने का प्रावधान किया गया है और पारित किया गया*
U.P. Admission To Educational Institutions (Reservation For Scheduled Castes, Scheduled Tribes And Other Backward Classes) Act, 2006.
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5) इसी अधिनियम के सेक्शन 4(2) में कहा गया है कि यदि ओबीसी एससी की सीटें खाली रह जाती हैं तो उन्हें स्पेशल एडमिशन ड्राइव से भरना चाहिए।
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*6) इसी में आगे सेक्शन 4(4) में कहा गया कि यदि स्पेशल एडमिशन ड्राइव से भी सीटें न भर पाएं तो उन्हें मेरिट अनुसार किसी भी कैंडिडेट से भरा जा सकता है।*
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7) तो यह कार्य जो आज हुआ है वह इसी सेक्शन 4(4) ऑफ यूपी एक्ट 23/2006 के अनुपालन में हुआ है -
Where, due to non-availability of suitable candidates, any of the seats reserved under sub-section (1) remains unfilled even after special admission drive referred to in sub-section (2), or sub-section (3), then such vacancy shall be filled by any other suitable candidate, on the basis of merit.
{ Section 4(4) of UP ACT 23/2006 }
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*8) अंध विरोधियों को बस फेक प्रोपोगंडा चलाना होता है उद्देध्य केवल सत्ता हासिल करना है जनरल श्रेणी जागरूक बनिये एक जुट रहिये।*
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PS: नौकरियों में आरक्षण देने वाले अधिनियम में ऐसी कोई धारा और प्रावधान नहीं है इसलिए यह नौकरियों में नही होगा, ऐसा कहने वाले लोगो से दूर से जय श्री राम करलें।
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