प्रयागराज : बीटीसी 2015 बैच के बैक पेपर में सफल अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल होने की अनुमति मांगी है। याचियों का कहना है कि बैक पेपर का रिजल्ट आने के आधार पर उन्हें मूल परीक्षा परिणाम आने की तारीख से सफल मानते हुए काउंसिलिंग में शामिल होने का मौका दिया जाय। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
अगली सुनवाई नौ जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूíत जेजे मुनीर ने संतराम मौर्य व अन्य की याचिका पर दिया है।
याचियों का कहना है कि वह 2015 बैच के बीटीसी अभ्यर्थी हैं। इसके चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट 11 दिसंबर 2018 को जारी हुआ। कुछ अभ्यíथयों ने एक विषय में अंक कम या असफल होने के कारण बैक पेपर भरा। इधर, 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर 2018 थी। इसके कारण याचीगण ने उस समय आवेदन कर दिया था। सात अगस्त 2019 को बैक पेपर का परिणाम आया और वे सफल हो गए। इस आधार पर उनका अभ्यर्थन निरस्त न किया जाए कि आवेदन की अंतिम तारीख को निर्धारित योग्यता नहीं रखते थे। बैक पेपर के परिणाम को मूल परिणाम का ही हिस्सा मानते हुए उनको 2015 बैच का ही सफल अभ्यर्थी माना जाय।
अगली सुनवाई नौ जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूíत जेजे मुनीर ने संतराम मौर्य व अन्य की याचिका पर दिया है।
याचियों का कहना है कि वह 2015 बैच के बीटीसी अभ्यर्थी हैं। इसके चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट 11 दिसंबर 2018 को जारी हुआ। कुछ अभ्यíथयों ने एक विषय में अंक कम या असफल होने के कारण बैक पेपर भरा। इधर, 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर 2018 थी। इसके कारण याचीगण ने उस समय आवेदन कर दिया था। सात अगस्त 2019 को बैक पेपर का परिणाम आया और वे सफल हो गए। इस आधार पर उनका अभ्यर्थन निरस्त न किया जाए कि आवेदन की अंतिम तारीख को निर्धारित योग्यता नहीं रखते थे। बैक पेपर के परिणाम को मूल परिणाम का ही हिस्सा मानते हुए उनको 2015 बैच का ही सफल अभ्यर्थी माना जाय।