69000 शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ऑन्सर-की संबंधी सभी SLP, डबल बेंच को वापस भेजा

उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की चल रही भर्ती (UP 69000 Assistant Teacher Recruitment) में सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर एक SLP खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने  3 जून को भर्ती पर स्टे दिलाने वाले याची ऋषभ मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया है। 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

गलत प्रश्नों के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में ऋषभ मिश्रा की तरफ से डाली गई SLP को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को लेकर दायर अन्य सभी पांच SLP को भी खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Aallhabad High Court) की डबल बेंच के पास वापस भेज दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Supreme Court) में सभी केस वापस भेजते हुए दो महीने के अंदर फाइनल करने का भी निर्देश दिया है। बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) याची अमिता त्रिपाठी की तरफ से डाली गई SLP को खारिज कर चुका है।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Aallhabad High Court) की डबल बेंच का आदेश बरकार रखते हुए 24 जून को किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से मना करते हुए याची अमिता त्रिपाठी की तरफ से कोर्ट में दााखिल SLP को खारिज कर दिया।
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याची अमिता त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कहा था कि पूरे देश में सभी परीक्षाओं की उत्तरमाला को चैलेंज करने का एक कल्चर बन गया है। याची अमिता त्रिपाठी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Aallhabad High Court) की तरफ से 12 जून को सुनाए गए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में SLP दाखिल की थी।
आज याची ऋषम मिश्रा की तरफ से डाली गई याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Aallhabad High Court) की डबल बेंच से दो महीने के अंदर इस केस को फाइनल करने के लिए कहा है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सारी अपील को डिसमिस करके डबल बेंच वापस भेज दिया है।
आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि हमने इस भर्ती में सीटों को आरक्षित नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हम सभी लोग 14 जुलाई को होने वाली सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। बता दें, शिक्षामित्रों की तरफ से कटऑफ के मुद्दे पर डाली गई याचिका पर अब अगली सुनवाई 14 जुलाई को ही होनी है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शिक्षामित्रों के आरक्षित किए गए 37 हजार पदों पर भी आज ही के दिन सुनवाई करेगी। बता दें, आज ऋषभ मिश्रा की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया ने बहस की।
जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर बहस करने के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ( Solicitor General of India Tushar Mehta) मौजूद रहे। आज फिर से उन्होंने पूरे केस के बारे में बताया और कहा कि 24 जून को इसी मुद्दे पर सुनवाई हुई थी। 24 जून को कोर्ट की तरफ से खारिज किए गए केस के बारे में उन्होंने विस्तार तरीके से बताया।
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बता दें, सुप्रीम कोर्ट में आज जिनके केस पर सुनवाई हुई है, इनके ही केस से शिक्षक भर्ती पर स्टे लगाया था। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार को काउंसलिंग प्रक्रिया को बीच में ही रोकना पड़ा था। यूपी सरकार ने शिक्षक भर्ती (UP 69000 Assistant Teacher Recruitment) की 1 जून को कटऑफ लिस्ट जारी करके 3 जून से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की थी, तभी उसी दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की सिंगल बेंच के न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने 8 मई के बाद की सारी प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया था।

इस मुद्दे पर सिंगल बेंच ने यूजीसी (UGC) के एक्सपर्ट से रिपोर्ट मांगी है। वहीं, डबल बेंच इस मुद्दे पर सरकार को राहत दे चुका है। डबल बेंच इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के 21 मई और 4 जून के आदेश के अनुसार ही भर्ती करने के लिए कहा है।