इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की चुनाव में बीएलओ ड्यूटी लगाने के मामले में एसडीएम कासगंज से दो माह में नए सिरे से विचार कर निर्णय लेने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने समिता महेश्वरी व कई अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है।
एसडीएम कासगंज ने याचियों की स्थानीय चुनाव में बूथ लेबल अफसर के तौर पर ड्यूटी लगा दी है जबकि हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रादेशिक शिक्षक संघ बांदा के मामले में कहा है कि प्राथमिक शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। ऐसा करना शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। सरकारी वकील का कहना था कि एसडीएम हाईकोर्ट के निर्णय के आलोक में अपने आदेश पर दो माह में पुनर्विचार कर निर्णय लेंगे। सरकारी वकील के इस कथन के बाद कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी।