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बैंक से नो ड्यूज के बाद ही रिलीव हो सकेंगे शिक्षक, अंतर जनपदीय स्थानांतरण का मामला

 सुल्तानपुर। अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए पात्र पाए गए शिक्षकों-शिक्षिकाओं को पहले बैंकों का नो ड्यूज जमा करना होगा। नो ड्यूज के बाद ही शिक्षक अपने आवंटित जिलों के लिए रिलीव हो सकेंगे।



अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए जिले के 847 शिक्षकों का आवेदन अग्रसारित किया गया था। इसमें से बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से बड़ी संख्या में शिक्षकों का तबादला मंजूर किया गया है। तबादले के लिए अर्ह होने के बाद अब शिक्षकों के सामने एक नया टास्क आ गया है। कुछ बैंकों की ओर से सूची बीएसए को भेजी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि अमुक शिक्षकों ने हमारे बैंक से ऋण लिया है । इसलिए बगैर नो ड्यूज के इन शिक्षकों को रिलीव न किया जाय। इस पत्र के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दीवान सिंह यादव ने सभी खंड शिक्षाधिकारियों को पत्र जारी कर कहा है कि बिना नो ड्यूज जमा किए किसी भी शिक्षक-शिक्षिका को रिलीव नहीं किया जाय । सभी शिक्षकों को निर्देशित किया है कि जिन्होंने ऋण लिया है अथवा नहीं लिया है, वे अपने बैंकों से नो ड्यूज सर्टिफिकेट के साथ ही रिलीविंग के लिए आवेदन करें।

अंतर जनपदीय स्थानांतरण का मामला
अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए अर्ह सभी शिक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे विद्यालय से संबंधित समस्त चार्ज हस्तांतरित करते हुए स्कूल के दायित्वों से मुक्त होकर ही रिलीव हों। रिलीविंग के समय चार्ज हस्तांतरण से संबंधित प्रपत्र व बैंक नो ड्यूज रहना अनिवार्य है। - दीवान सिंह यादव, बीएसए

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