बेसिक शिक्षक भर्ती मामले में शिक्षा निदेशक को आदेश के पालन करने का निर्देश, पढें पूरा प्रकरण

 प्रयागराज : हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में खाली पदों पर याची की नियुक्ति पर विचार करने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक को अतिरिक्त समय दिया है।


कहा कि निर्णय याची को भेजा जाए। इसके लिए याची अपने पते का स्टैंप युक्त लिफाफा देगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि बेसिक शिक्षा निदेशक फिर भी आदेश का पालन नहीं करते तो याची दोबारा अवमानना याचिका दायर कर सकता है | यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने नेहा परवीन की अवमानना याचिका पर टिया है।