शिक्षकों के अभिलेखों की होगी पड़ताल, अंकपत्र व प्रमाणपत्र फर्जी पाए जाने पर होगी कार्रवाई

 हमीरपुर। परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अंशकालिक अनुदेशकों के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन कराए जाने के निर्देश शासन ने जारी किए हैं। सत्यापन में फर्जी अंकपत्र व प्रमाण पत्र पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।


राज्य परियोजना निदेशक विजय किरन आनंद ने जिला बेसिक शिक्षाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा है कि जिले के परिषदीय विद्यालयों में अनियमित, नियम विरुद्ध व फर्जी रूप से की गई नियुक्तियों के संबंध में निर्धारित टर्म ऑफ रिफरेंसेस के आधार पर जांच कर कार्रवाई कराकर आख्या शासन को उपलब्ध कराएं। अभिलेखों के सत्यापन जांच के संबंध में आने वाले खर्च सहित डाक व्यय आदि के संबंध में आवश्यक निर्देश मांगे हैं।


उन्होंने कहा कि शासनादेशों के क्रम में जिन शिक्षकों के अभिलेख प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाए जाते हैं, उनकी आख्या जल्द भेजी जाए। नवनियुक्त शिक्षकों, शिक्षामित्रों व अंशकालिक शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों जैसे अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र के ऑफलाइन सत्यापन के लिए विश्वविद्यालय व संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क, डाक व्यय, स्टेशनरी आदि का भुगतान डीपीओ के निर्धारित कंटीजेंसी मद से किया जा सकता है।

प्रत्येक विकासखंड स्तर पर 50 हजार रुपये तक खर्च किया जा सकता है । इनके सत्यापन में होने वाले व्यय को पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से ही किया जाएगा।