इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजूकेशन) डिग्री धारकों को यूपी टेट 2017 में आवेदन करने की छूट देते हुए उनका आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि डीएलएड बीटीसी के समकक्ष है तथा एनसीटीई से निर्धारित योग्यता के तहत मान्य डिग्री है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने शुभी मिश्र सहित दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अधिवक्ता सुधीर सिंह चंद्रोल की दलील को सुनकर दिया। याचिका में कहा गया है कि यूपी टीईटी 2017 के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें जिन डिग्रियों का विकल्प दिया गया है उनमें डीएलएड नहीं है, जबकि डीएलएड बीटीसी के समकक्ष डिग्री है और एनसीटीई ने भी इसे मान्यता दी है। कोर्ट ने दलील स्वीकार करते परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि याचीगण का आवेदन स्वीकार किया जाए।विधि
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कोर्ट ने कहा है कि डीएलएड बीटीसी के समकक्ष है तथा एनसीटीई से निर्धारित योग्यता के तहत मान्य डिग्री है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने शुभी मिश्र सहित दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अधिवक्ता सुधीर सिंह चंद्रोल की दलील को सुनकर दिया। याचिका में कहा गया है कि यूपी टीईटी 2017 के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें जिन डिग्रियों का विकल्प दिया गया है उनमें डीएलएड नहीं है, जबकि डीएलएड बीटीसी के समकक्ष डिग्री है और एनसीटीई ने भी इसे मान्यता दी है। कोर्ट ने दलील स्वीकार करते परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि याचीगण का आवेदन स्वीकार किया जाए।विधि
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