हिन्दुस्तान टीम, लखनऊ
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने टीईटी परीक्षा एनसीटीई (राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद) के दिशा-निर्देशों
के अनुसार कराए जाने का आदेश राज्य सरकार को दिया है।
न्यायालय ने यह आदेश नूतन ठाकुर की याचिका पर दिया। याचिका में उर्दू व अन्य भाषा शिक्षकों से सम्बंधित उत्तर प्रदेश शिक्षक अर्हता परीक्षा (यूपी-टीईटी) निर्धारित मानदंडों के विपरीत कराए जाने का आरोप लगाया गया था। हालांकि मामले की सुनवाई करने के उपरांत मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीबी भोसले व न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की खंडपीठ ने वर्ष 2013-14 में भाषा शिक्षकों से सम्बंधित यूपी-टीईटी परीक्षा एनसीटीई के गाइडलाइंस के अनुसार नहीं होने के कारण भाषा शिक्षकों की भर्ती को निरस्त करने की मांग को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि नियुक्त किए गए शिक्षकों को याचिका में प्रतिवादी नहीं बनाया गया है।
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लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने टीईटी परीक्षा एनसीटीई (राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद) के दिशा-निर्देशों
के अनुसार कराए जाने का आदेश राज्य सरकार को दिया है।
न्यायालय ने यह आदेश नूतन ठाकुर की याचिका पर दिया। याचिका में उर्दू व अन्य भाषा शिक्षकों से सम्बंधित उत्तर प्रदेश शिक्षक अर्हता परीक्षा (यूपी-टीईटी) निर्धारित मानदंडों के विपरीत कराए जाने का आरोप लगाया गया था। हालांकि मामले की सुनवाई करने के उपरांत मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीबी भोसले व न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की खंडपीठ ने वर्ष 2013-14 में भाषा शिक्षकों से सम्बंधित यूपी-टीईटी परीक्षा एनसीटीई के गाइडलाइंस के अनुसार नहीं होने के कारण भाषा शिक्षकों की भर्ती को निरस्त करने की मांग को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि नियुक्त किए गए शिक्षकों को याचिका में प्रतिवादी नहीं बनाया गया है।
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