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इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। प्रस्तावित निर्णय से छात्र, छात्रओं एवं उनके अभिभावकों पर निजी विद्यालयों द्वारा डाले जा रहे वित्तीय अधिभार से मुक्ति मिलेगी। प्रस्तावित निर्णय के अन्तर्गत कोई शुल्क नहीं लगा है। शासन को कोई राजस्व नहीं प्राप्त होगा और सभी कार्यवाही जनहित में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए की जा रही है।
सरकारी भवनों से आसानी से बेदखल होंगे अवैध कब्जाधारी
राब्यू, लखनऊ : राज्य संपत्ति विभाग के भवनों पर अवैध रूप से काबिज संस्थाओं, राजनीतिक दल, कर्मचारी व अन्य संगठन, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पत्रकार, अधिकारी और एनजीओ जैसे सभी आवंटियों को आसानी से बेदखल किया जा सकेगा। मंगलवार को कैबिनेट द्वारा उप्र सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) नियमावली-2018 को मंजूरी देने से राज्य संपत्ति विभाग की मुश्किलें कम होंगी।
15 दिन के नोटिस पर पुलिसिया कार्रवाई होगी : आवंटन निरस्त होने के बाद राज्य संपत्ति विभाग को अधिकार होगा कि आवंटी को भवन खाली करने के लिए 15 दिन का नोटिस जारी करें। इस अवधि में भवन खाली नहीं होता है तो मजिस्टेट व पुलिस बल को साथ लेकर खाली कराने की कार्रवाई की जा सकेगी।