इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कर नियुक्ति के संबंध में तीन सप्ताह में सरकार द्वारा निर्णय लेने के निदेशक बेसिक शिक्षा के आश्वासन के बाद याचिका निस्तारित कर दी है। कोर्ट ने कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो याची कोर्ट आ सकती है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने नेहा परवीन की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति न करने पर बेसिक शिक्षा निदेशक को तलब किया था। डॉ सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह निदेशक बेसिक शिक्षा कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने अनुपालन का हलफ़नामा दाखिल किया। कोर्ट को बताया गया कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने शासन को याची सहित पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने की संस्तुति की है।
सफल अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग कर नियुक्ति का मामला शासन में विचाराधीन है। इस पर तीन सप्ताह में निर्णय हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि निदेशक के आश्वासन के बाद याचिका लंबित रखने का औचित्य नहीं है। इसमें संदेह नहीं है कि सरकार कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्यवाही करेगी।