69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में कम अंक वाले अभ्यर्थियों को चयनित करने और अधिक अंक वालों का चयन न करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
याचिका में कहा गया है कि 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में याचियों से कम अंक वालों को चयनित किया गया है जबकि याचियों ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं लेकिन इसके बावजूद उनका चयन नहीं किया गया है। याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना है कि वह कोर्ट से याचिका पर जल्द सुनवाई का अनुरोध करेंगे।